बिहार में 16 अगस्त तक लॉकडाउन- गांव मुक्त, नहीं चलेंगी बसें, मॉल बंद रहेंगे, टेक-अवे की छूट

New Delhi : सरकार ने बिहार में 1 अगस्त से 16 अगस्त तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। गृह विभाग ने गुरुवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया। लेकिन प्रदेश, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नगर निकायों में 16 अगस्त तक सख्ती जारी रहेगी। बसें नहीं चलेंगी। निजी वाहन, ऑटो, टैक्सी से आने जाने की छूट रहेगी। रात को 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को पूर्णतया प्रभावी रखा गया है। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। रेस्टुरेंट और ढाबा को टेक-अवे की छूट दी गई है।

लॉकडाउन के दौरान सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों को बुलाने की अनुमति दी गई है। दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिलाधिकारी देंगे। कृषि कार्य और कृषि से संबंधित दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, शोध एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी गई है। सभी तरह की सामाजिक गतिविधियों, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोहों पर पूर्णतया रोक रहेगी।
इधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोविड के इलाज वाले पटना के दो प्रमुख अस्पतालों पीएमसीएच और एनएमसीएच की व्यवस्थाओं को और मजबूती करने का आग्रह किया। गुरुवार 30 जुलाई को केंद्रीय मंत्री बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, मंगल पांडे, भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, बिहार सरकार के प्रधान स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत, पटना जिलाधिकारी, पीएमसीएच्र एनएमसीएच और एम्स के अधीक्षक एवं निदेशक से कोरोना इलाज और तैयारियां के संबंध जानकारी लेते हुए दोनों अस्पतालों में हर बेड के साथ ऑक्सीजनकी व्यवस्था, अतिरिक्त डॉक्टरों की व्यवस्था, वार्ड बॉय की संख्या बढ़ाने तथा वेंटिलेटर चलाने वाले तकनीशियन की तैनाती का आग्रह किया है।
रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से विशेष आग्रह किया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बिहार सरकार को हर संभव सहयोग दिलाएं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से आग्रह किया कि पटना के पाटलिपुत्र अशोक होटल को आइसोलेशन केंद्र से अस्पताल के रूप में बदलवाएं।

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